शाजापुर, 01 सितम्बर। जेएमएफसी जिला शाजापुर के न्यायालय ने दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त करने वाले आरोपी मितेश पुत्र विजय सिंह गुजरावत उम्र 31 वर्ष एवं शीलाबाई पत्नी विजय सिंह गुजरावत उम्र 52 वर्ष निवासीगण कनाडिया रोड, मित्रबंधु कॉलोनी, थाना कनाडिया, जिला इंदौर को धारा 498ए भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर श्रीमती तुलसी मानकर ने की।
अभियोजल शाजापुर के जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया की शादी 16 फरवरी 2008 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मितेश से हुई थी। कुछ दिन तो फरियादिया को ठीक रखा फिर उसका पति मितेश व सास शीला उसे उसके पिता के यहां से दहेज लाने की मांग करने लगे। वे अक्सर उसे प्रतााडि़त करते रहे। ज्यादा परेशान करने के कारण उसने यह बात अपनी मम्मी, भाभी एवं मामा की लड़की को बताई, तो फरियादीया के पापा उसे शाजापुर लेकर आ गए थे। फिर उसकी दादी सास शांत होने से उसके पापा उसे उसके ससुराल छोड़कर आ गए थे। कार्यक्रम होने के बाद उसका पति मितेश व सास शीला फरियादिया से फिर उसके पिता के यहां से एक लाख रुपए लाने के लिए दबाव डालने लगे। उसने मना किया तो मितेश उसे उसके पिता के घर शाजापुर छोड़ आया। सात मई 2016 को आरोपी मितेश उसके पिता के घर आया और उसकी मम्मी व भाभी के सामने उसे गालियां देने लगा व उसके साथ झूमा झटकी करने लगा। उसकी मम्मी व भाभी ने बीच बचाव किया। आरोपी मितेश बोला कि जान से खत्म कर दूंगा, एक लाख रुपए चाहिए। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना कोतवाली पर दर्ज कराई। जिस पर से थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान पश्चात समक्ष न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।