बिजली बिल निरस्त कर प्रतिकर एवं वाद व्यय अदा करने के निर्देश

जिला उपभोक्ता आयोग ने विद्युत वितरण कंपनी भिण्ड को दिए निर्देश

भिण्ड, 02 अगस्त। जिला उपभोक्ता आयोग भिण्ड द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित कर बिल निरस्त करने के साथ उपभोक्ता को प्रतिकर एवं वाद व्यय अदा करने के निर्देश दिए।
जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष अमनिश कुमार वर्मा एवं सदस्य डॉ. मीना शर्मा द्वारा मनसुख कुशवाह विरुद्ध कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री मप्र क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मामले पर सुनवाई करते हुए पाया कि मनसुख कुशवाह को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगातार आंकलित खपत के बिल भेजे गए। आयोग द्वारा कंपनी को आवेदक को जारी सभी बिल निरस्त करने के आदेश देने के साथ आवेदक को एक हजार रुपए प्रतिकर 30 दिवस में अदा करने एवं आवेदक को 1500 रुपए वाद व्यय के रूप में अदा करने के निर्देश दिए।