ग्वालियर, 05 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री पुष्पेन्द्र सिंह के न्यायालय ने अवैध रूप से देशी शराब बैचने वाले आरोपी टेनी उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र सतीश जैन उम्र 42 वर्ष निवासी कैलाश टॉकीज के पीछे ग्वालियर को धारा 49(1)(क) आवकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि थाना इंदरगंज के प्रधान आरक्षक को बीट भ्रमण के दौरान गस्त के ताजिया पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गेहुआ रंग का जो लाल जर्सी एवं नीला पेंट पहने है जो भैंस मण्डी हाट मैदान में एक प्लास्टिक की कट्टी में हाथ भट्टी की बनी देशी शराव लेकर बैचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्याक्ति लाल जर्सी नीले पेंट में दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा, नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम टेनी उर्फ धर्मेन्द्र बताया। उक्त व्यक्ति से जब्त कट्टी को खोल कर देखा तो उसमें से तीव्र कसैली असहनीय गंध होकर भवका सा निकल रहा था। उक्त पांच लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखने, बेचने के बारे में बैध लाईसेंस चाहने पर उसने न होना बताया। जिस पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीवद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।