बहला-फुसलाकर बालिकाओं को ले जाने और गलत काम करने वाले दो आरोपियों की जमानत निरस्त

रायसेन, 26 जून। विशेष न्यायालय (पाक्सो) बरेली जिला रायसेन ने बहला-फुसलाकर बालिका को ले जाने और गलत काम करने वाले आरोपी छोटू उर्फ प्रवीण एवं दूसरे प्रकरण में आरोपी भरत उर्फ लल्लू पुत्र जगदीश सराठे उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम गांजीखेडी, थाना बाड़ीका के जमानत आवेदन निरस्त कर दिए हैं।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक को बालिका अपने घर की छत पर सो रही थी और बाथरूम के लिए नीचे आई थी, तब नीचे आरोपी उसे पकड़कर ले गया और उसका मुंह बांध लिया था, फिर उसकी मम्मी की नींद खुली, उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी, पवन उसे गाड़ी पर बीच में बिठाकर जबरदस्ती ले गया था। आरोपी ने बालिका को खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। फरियादी की शिकायत पर थाना बाड़ी द्वारा अपराध क्र.155/2021 धारा 363, 376(3), 376(डी) भादवि एवं 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को 19 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने विशेष न्यायालय (पाक्सो) के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात विशेष न्यायालय (पाक्सो) द्वारा 23 जून को आरोपी छोटू उर्फ प्रवीण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
वहीं दूसरे प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट करायी गई कि तीन फरवरी 2021 को घर पर उसके छोटे भाई के साथ में एवं उसकी पत्नि खेत पर काम करने गए थे, तब दोपहर करीब दो बजे अभियुक्त भरत उर्फ लल्लू सराठे आया और उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर, दो लाख रुपए एवं कागजाद लेकर चला गया। फरियादी की शिकायत पर थाना बाड़ी द्वारा अपराध क्र.34/2021 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी भरत उर्फ लल्लू सराठे द्वारा विशेष न्यायालय (पाक्सो) के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात विशेष न्यायालय (पाक्सो) द्वारा 21 जून को आरोपी भरत उर्फ लल्लू सराठे का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।