भिण्ड, 11 जून। किशोर न्याय समिति मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर में बाल अधिकारों पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रभारी रजनी करौलिया ने उपस्थित प्रतिभागियों बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम साइबर सुरक्षा के संबंध में जागृत किया और बताया कि आपके क्षेत्र अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह होने पर न केवल परिजन अपितु बाल विवाह संपन्न करने वाले समस्त व्यक्ति दोषी हैं। बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर की किशोर न्याय समिति द्वारा बाल अधिकारों का प्रचार-प्रसार किए जाने के संबंध में कार्यक्रम आयोजित हुआ, आगे भी माह जून और जुलाई में इस तरह के कार्यक्रम जिला अंतर्गत समस्त परियोजनाओं में आयोजित किए जाएंगे।