भिण्ड, 25 मार्च। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड की अदालत ने दौहरे हत्याकाण्ड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केवी उपाध्याय ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी धर्मेन्द्र सिंह राजपूत ने 4 मई 2020 को थाना मौ में शिकायती की थी कि वह अपने पिता प्रेमसिंह व भाभी पूर्वाबाई के साथ अपने घर के बाहर खडा था। उसके पडोसी प्रहलाद सिंह ने अपना आयशर ट्रैक्टर उसके घर के सामने रख था। जब उसका भाई शैलेन्द्र सिंह आया तो उसने ट्रैक्टर खडे करने के बारे में पूछा। इस पर आरोपी प्रहलाद सिंह, महेन्द्र सिंह व चालक ने अभद्रता करनी शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया, तो उक्त तीनों आरोपी हथियार लेकर आ गए। इन्होंने गोली चलाईं जिसमें पिता के कान, शैलेन्द्र के सिर, भाभी के बांई टांग में गोली लगी, इसके बाद आरोप भाग गए। इस पर घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पिता प्रेमसिंह और भाई शैलेन्द्र सिंह ने दम तोड दिया। इस मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद ने अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त प्रहलाद सिंह पुत्र सरनाम सिंह चौहान उम्र 55 वर्ष को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।