नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रीसिटिंग बैठक आयोजित

नौ सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

भिण्ड, 03 अगस्त। जिला न्यायालय भिण्ड एवं तहसील न्यायालय लहार, गोहद एवं मेहगांव में नौ सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में एडीआर सेंटर मीटिंग हॉल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिमांशु कौशल की अध्यक्षता में प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन किया गया। उक्त समीक्षा बैठक में जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्टे्रट भिण्ड मौजूद रहे।
इसी क्रम में समस्त न्यायाधीशगण से नौ सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। उनसे कहा गया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निराकरण के लिए राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर उनके निराकरण हेतु पक्षकारों से चर्चा करें तथा उन्हें राजीनामें के आधार पर उनके प्रकरणों के निराकरण करने हेतु प्रेरित करें। जिससे वे लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण शीघ्र और सस्ते न्याय प्रक्रिया को अपनाते हुए करें तथा लोक अदालत में मिल रही आकर्षक छूटों का लाभ प्राप्त कर सकें।