कुल्हाड़ी से हमला करने वाले चार आरोपियों को सात-सात वर्ष का कठोर करावास

सागर, 10 अगस्त। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बीना, जिला सागर श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपीगण अमर सिंह आदिवासी, आनंदी आदिवासी, बुंदेल उर्फ बिंदु आदिवासी व गनेश उर्फ अब्दुल्ला आदिवासी निवासीगण ग्राम कंजिया, थाना भानगढ़, जिला सागर को फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट करने का दोषी पाते हुए धारा 326/34 भादंवि में सात-सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि 16 जुलाई 2016 को रात करीब 9.30 बजे फरियादी विजय ग्राम कंजिया गेंहू पिसवाने के लिए आया था। गेंहू चक्की पर रखकर गांव वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अभियुक्तगण आनंदी, गनेश उर्फ अब्दुल्ला, बिंदु व अमर सिंह आए और पुरानी बुराई पर से गालियां देते हुए बोले कि कहां जा रहा है, तो फरियादी ने कहा गाली क्यों दे रहे हो, तो आनंदी और बिन्दु आदिवासी ने कुल्हाड़ी मारी, जो बांए कंधे और गले के बीच लगी, जिससे कटकर खून निकलने लगा। अमर सिंह और गनेश आदिवासी हाथ में डण्डा लिए थे, जिससे मारपीट करने लगे। रास्ते में आ रहे लोगों ने बीच बचाव किया तो बीच बचाव करने वाले एक व्यक्ति को भी चोट आई। आरोपीगण जाते जाते जान से मारने की धमकी देते गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना भानगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत थाना पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।