तत्कालीन समिति प्रबंधक गिजुर्रा के विरुद्ध किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

शिकायतकर्ता समिति प्रबंधक के आवेदन पर जांच के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

भिण्ड, 25 जुलाई। समिति प्रबंधक प्राथमिक सहकारी संस्था गिजुर्रा द्वारा थाना पुलिस मेहगांव को दिए गए आवेदन की जांच के उपरांत किसानों के साथ जयकिसान ऋण माफी योजना में धोखाधड़ी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर तत्कालीन समिति प्रबंधक गिजुर्रा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
वर्तमान समिति प्रबंधक प्राथमिक सहकारी संस्था गिजुर्रा जहान सिंह द्वारा पुलिस थाना मेहगांव में दिए गए आवेदन में कहा गया था कि कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक जय किसान फसल ऋण माफी योजना /2019-20/2166 दिनांक 03.07.19 के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थान मर्यादित गिजुर्रा के तत्कालीन समिति प्रबंधक रामअवतार शर्मा एवं सहायक समिति प्रबंधक प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्तर्गत की गई अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उपरात थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।
उक्त संस्था में पाई गईं अनियमतता, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार संबंधी जांच समिति शिवदत्त कटारे नायब तहसीलदार मेहगांव तथा प्रमोद राठौर शाखा प्रबंधक सहकारी बैंक मर्यादित भिण्ड द्वारा दिए परिवेदन के आधार पर आरोपी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित गिजुर्रा के तत्कालीन समिति रामअवतार शर्मा एव संहायक समिति प्रबंधक प्रमोद कुमार शर्मा के विरुद्ध निम्न अनियमितताएं पाई गईं हैं। समिति द्वारा 2 जुलाई को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार जांच हेतु सहकारी समिति के प्रबंधक एवं सहयत समिति के प्रबंधक से शिकायत के संबंध में समस्त रिकॉर्ड चाहा गया किंतु उनके द्वारा समिति के रिकॉर्ड के रूप में सदस्यता पंजी एव कुछ किसानों के कर्जा खाते, साख सीमा पत्रक के उपजायी गोसवारा (सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं) जांच के समय अवलोकन हेतु प्रस्तुत किए गए कितु अन्य कोई रिकोर्ड जैसे समिति की कैश बुक, वाउचर फाईल, ऋण वितरण वसूली के प्रमाणक, अंशपूंजी रजिस्टर मान पत्र देने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए गए। उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर प्रमोद कुमार शर्मा सहायक प्रबंधक संस्था गिजुर्रा सन 1987 से संस्था में पदस्थ रहे हैं। सन 2012 से 10.8.18 तक समिति में प्रभारी प्रबंधक (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में पदस्थ रहे हैं तथा 10.8.18 से 10.2.19 तक पुन: सहायक समिति प्रबंधक के रूप में पदस्थ रहे। इस दौरान समिति प्रबंधक राम अवतार शर्मा थे, 10.02.19 से 12.03.19 तक प्रमोद शर्मा प्रभारी प्रबंधक के रूप मे पुन: पदस्थ रहे हंै। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के समय अगस्त 2018 से दिनाक 21 जनवरी 2019 तक समिति गिजुर्रा में प्रबंधक के पद पर रामअवतार शर्मा एवं प्रमोद शर्मा पदस्थ थे। समिति द्वारा हरगोविन्द पुत्र रामरतन निवासी ग्राम जौधापुरा के खाते की जांच हायक प्रबंधक के रूप में की यह स्पष्ट हुआ है कि इनके व्यक्तिगत खाते मे काटछांट की गई है ब्याज की गणना नियमानुसार नहीं की गई है जो किसान के साथ धोखाधड़ी तथा अनियमितता का घोतक है।
जांच के दौरान कई किसानों की शिकायतों की जांच में अनियमितताएं पाई गई है। भूमिहीनों को ऋण वितरण जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कई किसानों के नाम कोई भूमि नहीं होने के बाद भी उनको भी ऋण वितरित किया जाना बताया जाकर ऋण माफी सूची में शामिल किया गया है। कुछ किसानों के मामलों में अधिकतम ऋण सीमा दो लाख से अधिक का ऋण वितरण कर आर्थिक अनियमतताएं पाई गई है। खाता निल होते हुए भी किसानों को ऋण माफी सूची में शामिल किया जाना बताया जाकर राशि का गवन करने का प्रयास किया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि भोले भाले किसानों साथ ब्लैंक चैक एवं निकासी पत्रकों पर हस्ताक्षर कराके किसानों को बिना सूचना दिये उनके नाम पर ऋण निकालकर धोखाधड़ी की गयी होगी। भूमिहीन किसानों को ऋण वितरण करने, कालातीत राशि शेष रहते हुये किसानों को ऋण वितरण करना, पात्रता से अधिक ऋण वितरण कराना, समिति स्तर पर सधारित ऋण खातों में सफेदा लगाकर हेराफेरी करना एव काटछांट कर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने एवं आर्थिक अनियमितताओं के लिये प्रमोद कुमार शर्मा सहायक समिति प्रबंधक संस्था गिजुर्रा उत्तरदायी है। उक्त त्रुटियों को छुपाकर ऋण माफी की सूची तैयार कर अपलोड कराने के लिए रामअवतार शर्मा तत्कालीन समिति प्रबंधक गिजुर्रा एवं प्रमोद कुमार शर्मा सहायक समिति प्रबंधक गुजुर्रा उत्तरदायी है।
थाना पुलिस ने फरियादी जहान सिंह समिति प्रबंधक प्राथमिक सहकारी संस्था गिजुर्रा थाना मेहगांव द्वारा दिए गए आवेदन पर आरोपी प्रमोद कुमार शर्मा सहायक समिति प्रबंधक संस्था गिजुर्रा एवं रामअवतार शर्मा तत्कालीन समिति प्रबंधक गिजुर्रा के द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान सहकारी संस्था गिजुर्रा में किसानों के साथ जयकिसान ऋण माफी योजना में धोखाधड़ी अनियमितता एव भ्रष्टाचार किए जाने के मामले में उनके विरुद्ध धारा 420, 467, 468 भादवि के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।