चार अपराधियों को छह माह तक किया जिलाबदर

भिण्ड, 07 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए चार अपराधियों को छह माह तक के लिए जिलाबदर किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
इनमें आरोपी कौशल पुत्र रामकिशन थापक निवासी वार्ड क्र.सात गोरमी, भूरे उर्फ मोनू पुत्र सरमन यादव उम्र 24 साल निवासी ग्राम खिपोना थाना अटेर, विकास पुत्र नरेश पुरोहित उम्र 35 साल निवासी ग्राम परा थाना अटेर एवं रामकिशोर पुत्र भोगीराम कुशवाहा (काछी) निवासी सिकहाटा थाना ऊमरी जिला भिण्ड की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि चारों आरोपियों को जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से छह माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।