पुजारियों, सेवादारों के मानदेय के भुगतान की शर्तों का निर्धारण

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने जारी किया आदेश

भिण्ड, 28 मई। शासन संधारित जिन मन्दिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मन्दिरों के पुजारियों को पांच हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जिन मन्दिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मन्दिरों के पुजारियों को हर महीने २५०० रुपए दिए जाएंगे।
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने बताया कि मानदेय की दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा शासन संधारित मन्दिरों के पुजारियों, सेवादारों के मानदेय के भुगतान की शर्तो का निर्धारण किया गया है। यह आदेश एक मई २०२२ से प्रभावशील होगा। भुगतान की शर्तों ने अनुसार जिन मन्दिरों के पास पांच एकड़ से १० एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मन्दिर के पुजारियों को दो हजार रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह जिन मन्दिरों के पास १० एकड़ से अधिक भूमि है, उन मन्दिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।