संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी

भिण्ड, 27 मई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभाएं इत्यादि राजनैतिक गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी हैं, जिसमें शासकीय परिसंपत्तियों को नारे, पम्पप्लेट, फ्लैक्स, झण्डे लगाकर विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/ अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने की संभावना है, जिससे शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस संबंध में शासन द्वारा मप्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है।
इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। मप्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई/ थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस मुख्यालय पटवारी की ड्यूटी लगाई जाती है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए, जिस पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का वैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टीआई/ थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्रवाई करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।
थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अनुविभाग क्षेत्र की संकलित जानकारी समीक्षा उपरांत अपर जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य हेतु जिला स्तरीय अधिकारी प्रवीण फुलपगारे, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड (मो. 94066-42673, ई-मेल) रहेंगे। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जुलाई तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।