जुलूस, धरना, आमसभा, बाहरी व्यक्तियों के आवागमन के परिप्रेक्ष में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 27 मई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा जा चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन, कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आमसभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर समस्त पंचायत राजस्व सीमाओं के भीतर यह प्रतिबंधात्मक आदेश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी ) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि लगाएगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थों या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। बैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद या पटाखों का संग्रहण करेगा न ही निर्माण करेगा न उनका उपयोग करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या धोंस धपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और न ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और न ही उनका किसी प्रकार कोई प्रयोग करेगा और न ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से न दे दी जाए।
कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आए संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपाएगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान दिवस को (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में न तो प्रवेश करेगा और न ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल, व्यक्ति या अभ्यर्थी किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन करेगा। यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/ कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जुलाई तक जिला भिण्ड की नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर समस्त पंचायत राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।