भिण्ड, 22 अप्रैल। एसडीएम अटेर एवं प्रभारी जनपद सीईओ अटेर उदय सिंह सिकरवार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2022 में मस्टरों का समय पर भुगतान न कराने के कारण मनरेगा अधिनियम अंतर्गत 5 ग्राम पंचायतों के 11 अधिकारियों-कर्मचारियों जिनमें सचिव, जीआरएस एवं उपयंत्री शामिल हैं, पर कुल 11 हजार विलंबित क्षति पूर्ति भत्ता राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित कर उन्हें अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस में कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
इनमें बड़ापुरा पंचायत के सचिव तूफान सिंह पर एक हजार रुपए, उपयंत्री पवन श्रीवास पर एक हजार रुपए, मनेपुरा ग्राम पंचायत के जीआरएस बरनाम सिंह पर एक हजार रुपए, सचिव ब्रजमोहन शर्मा पर एक हजार रुपए एवं उपयंत्री पवन श्रीवास पर एक हजार रुपए, रैपुरा ग्राम पंचायत के सचिव कप्तान सिंह पर एक हजार रुपए, उपयंत्री जगदीश सिंह पर एक हजार रुपए, ग्राम पंचायत कोषण के सचिव दशरथ सिंह पर एक हजार रुपए, उपयंत्री पवन श्रीवास पर एक हजार रुपए एवं ग्राम पंचायत पीपरी के सचिव अशर्फीलाल पर एक हजार रुपए, उपयंत्री जगदीश सिंह पर एक हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।