विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर चलने, प्रदर्शन तथा हर्ष फायर पूर्णत: प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी किया आदेश

भिण्ड, 22 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अंतर्गत विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर चलने उनके प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णत: प्रतिबंधित करने विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह आदि में कोई अप्रिय घटना रोकने तथा जिले में संचालित मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनों, धर्मशालाओं, लॉज, होटलों, रेस्टोरेंट, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प एवं कोचिंग सेंटरों पर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने शुक्रवार को जारी किए अपने आदेश में कहा है कि विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। सभी मैरिज गार्डन, वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे और न ही ऐसी गतिविधि को अपने परिसर में होने देंगे तथा समुचित सुलभ दृष्ट स्थानों पर स्पष्टत: यह लिखवाना सुनिश्चित करें कि यहां अस्त्र-शस्त्र लेकर कृपया प्रवेश न करें। सभी के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर संबंधित से इस बाबत अण्डर टेकिंग लिए बिना कि वह अपने वैवाहिक/सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेगा, हर्ष फायर नहीं करेगा या इन सब गतिविधियों को नहीं होने देगा अपना परिसर किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी प्रयोजन हेतु किराये पर नहीं देगा और यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रर्दशन या गतिविधि की कोई सूचना मिले तो तत्काल संबंधित थाना को सूचित करेगा। सूचित न करने पर संबंधित व्यक्ति, प्रबंधक, संचालक इत्यादि के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनों, धर्मशालाओं, लॉज/होटलों, रेस्टोरेंट, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प एवं कोचिंग सेंटरों के परिसर में समुचित स्थानों पर तथा पार्किंग स्थल पर नाईट वीजन सीसीटीव्ही कैमरा अनिवार्य रूप से लगाए जाए एवं हर समय चालू हालत में रखें जाएं। उक्त परिसरों में यदि सीसीटीव्ही कैमरे नहीं है तो आदेश पारित होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के अन्दर सीसीटीव्ही कैमरे नाईट वीजन के लगवाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। आदेश का उल्लंघन की दशा में संबंधित व्यक्ति, संचालक, प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।