बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन, 22 अप्रैल। विशेष न्यायालय (पाक्सो) बरेली ने बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी नीलेश उर्फ आशीष पुत्र गरीबदास उर्फ गरीबा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चुन्हेटिया थाना सिलवानी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट कराई गई कि 21 दिसंबर 2018 को रात्रि करीब 10 बजे चुन्हेटिया का रहने वाला नीलेश चौधरी मेरे घर आया और रात रुकने के लिए बोला, तो मैंने ठण्ड होने एवं रात होने से उसको घर पर रोक लिया। दूसरे दिन सुबह आठ बजे मेरे घर से अपनी मोटर साइकिल से चला गया, मैं भी दोनों बच्चों को लेकर छींद मन्दिर चली गई, जब मैं छींद से दर्शन करके खैरवाडा लौट रही थी, तब मुझे रास्ते में नीलेश चौधरी फिर से मिला और बच्चों को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर खैरवाड़ा छोडऩे का बोलकर ले गया। जब मैं घर पहुंची तब बच्चे घर पर नहीं मिले, मैंने सभी जगह ढूंडा पर वो नहीं मिले। फरियादी की शिकायत पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.590/2018 धारा 363 भादंवि पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना पर अवयस्क बालिका एवं बालक को दस्तयाब कर उनके कथन लेखबद्ध किए गए। कथनों के आधार पर आरोपी नीलेश उर्फ आशीष के विरुद्ध धारा 366, 376(1), 323 भादंवि एवं 3/4, 5(एल), 5(एम) पाक्सो एक्ट का अपराध पाते हुए उक्त धाराओं का इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नीलेश उर्फ आशीष ने विशेष न्यायालय (पाक्सो) के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात विशेष न्यायालय (पाक्सो) ने आरोपी नीलेश उर्फ आशीष का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।