सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के डाकघर में खाते खोलें : कलेक्टर

भिण्ड, 09 जुलाई। मप्र शासन महिला एवं बाल विकास भोपाल के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत समस्त पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाक विभाग में खाते खुलवाए जाने हैं। इस योजनांतर्गत डाक विभाग द्वारा विगत वर्षों से अभियान भी चलाया जा रहा है। शासन निर्देशानुसार शत प्रतिशत पात्र बालिकाओं के सुकन्या योजनांतर्गत डाक विभाग में खाते खुलवाएं। सुकन्या समृद्धि योजना की कई प्रमुख विशेषताएं हैं।
सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में जानकारी-सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। जमाकर्ता बेटी के नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग खाते खोल सकते हैं। यदि जुड़वा बेटियां हैं तो जन्म संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है।
खाता खोलने के लिए राशि अब सिर्फ 250 रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपए जमा किया जा सकेगा। यह पैसा अकाउंट खुलने के 15 साल तक ही जमा करवाना होगा।

खाता संचालन

बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता-पिता खाते को संचालित कर सकते हैं, इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

जमा राशि निकालने की शर्तें

बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा राशि की केवल 50 फीसदी राशि निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी।

खाता कब होगा मेच्योर

बेटी का खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर ही खाता मेच्योर होगा। बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है।

आयकर में छूट का लाभ

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80-सी के तहत छूट दी जाएगी।

अनियमित भुगतान पर जुर्माना

अनियमित भुगतान अगर खाते में अनियमित भुगतान किया जाता है तो प्रति वर्ष कम से कम 50 रुपए का जुर्माना निर्धारित राशि के साथ लिया जाएगा।

खाता खोलने के दस्तावेज

1- लड़की के जन्म का प्रमाण पत्र
2- माता-पिता का फोटो पहचान पत्र
3- अड्रेस प्रूफ बच्चे और माता पिता की तस्वीर

कैसे खोलें खाता

खाता खोलने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरें उसके साथ सारे दस्तावेजों को जमा करें, फिर फोटो के साथ कम से कम 250 रुपए जमा करें। अकाउंट या खाता खुलने के बाद आप पैसे चेक या डिमांड ड्रापट के द्वारा भी जमा कर सकते हैं।

अधिकतम तीन खाते

योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम दो से तीन खाते खोले जा सकते हैं। इस योजना में दो ही खाते का प्रावधान है लेकिन अगर जुड़वा लड़की है तो इस संबंध में प्रमाण पत्र पेश करना होगा, जिसके बाद आप तीसरा खाता खुलवा सकते हैं। किसी भी दशा में तीन से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है। खाते में न्यूनतम राशि 250 रुपए या अधिकतम राशि एक लाख 50 हजार रुपए वार्षिक जमा की सकती है। इस खाते की कुल अवधि 21 साल है और इस खाते पर व्याज 7.60 प्रतिशत का है।