नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 25 फरवरी। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला सागर श्री दीपाली शर्मा के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सोनू पटैल (काछी) उर्फ चन्द्रबाबू पुत्र गंधर्व कुशवाहा उम्र 23 साल निवासी मीरखेड़ी, थाना राहतगढ़, जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3(1)(2)(आई) अजा और जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में एक साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड धारा 3(2)(1-क) अजा और जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में एक साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष अभियोजक रिपा जैन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता ने थाना राहतगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह 25 सितंबर 2016 को शाम के करीब चार बजे हैण्डपंप पर साइकिल से पानी लेने गई थी, वहीं अभियुक्त सोनू काछी उसका पीछा करते हुए आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, वह चिल्लाई तो अभियुक्त सोनू काछी ने उसके मुंह को पकड़ लिया, जिस पर से पीडि़ता ने उसे धक्का देकर अपना हाथ छुड़ाया और साइकिल लेकर अपने घर आ गई। पीडि़ता ने उक्त घटना के बारे में अपनी मां को बताया। पीडि़ता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ले उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सोनू पटैल (काछी) उर्फ चन्द्रबाबू को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3(1)(2)(आई) अजा और जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में एक साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड धारा 3(2)(1-क) अजा और जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में एक साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।