भिण्ड, 03 जुलाई। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वर्षा ऋतु मानसून सत्र में नदियों से रेत खनन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मप्र में वर्षा ऋतु मानसून सत्र की अवधि 15 जून से एक अक्टूबर तक निर्धारित की गई है, जिसके परिपेक्ष्य में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेशानुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण से जारी पत्र में जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से नदियों में रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून की अवधि निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा मप्र शासन खनिज विभाग भोपाल एवं उक्त निर्देश पत्रों के पालन में जिले में स्थित नदियों से रेत खनन पर पूर्णत: प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि 30 जून रात्रि से 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।