रायसेन, 03 जुलाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन के न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपी जेनू उर्फ जैनाराम की अवैध रूप से शराब रखने के लंबित प्रकरण में जमानत निरस्त कर दी है। आरोपी के विरुद्ध थाना गौहरगंज में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन अनिल मिश्रा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार आरोपी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया। उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपी जेनू उर्फ जैनाराम का जमानत आवेदन अपराध की गंभीर प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त कर दिया है।