मारपीट करने वाले दो आरोपियों पर लगाया जुर्माना

रायसेन, 03 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपीगण मुकेश मीणा एवं दौलत सिंह मीणा को मारपीट करने के लंबित प्रकरण में धारा 323 सहपठित धारा 34 भादंसं के अंतर्गत 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15-15 दिवस का कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 25 नवंबर 2019 को फरियादी की नानी के भाई दौलत सिंह और उनके लड़के मुकेश ने गोलू से फोन पर कहा कि उसकी नानी को साथ में लेकर बरखेड़ी वाले खेत में आ जाओ, जमीन का बंटवारा करना है। फरियादी लगभग 1:30 बजे नानी को लेकर खेत पर पहुंचा। उक्त स्थान पर हरगोविंद, नवल, दौलत सिंह तथा उसका बेटा मुकेश जमीन के बंटवारे के लिए खड़े थे, दौलत सिंह ने नानी से गाली देते हुए कहा कि एक तरफ रस्सी पकड़ो तो फरियादी ने कहा कि नानी बुजुर्ग है तुम ही जमीन नाप लो तो मुकेश उसकी नानी से जबरदस्ती रस्सी पकड़ाने लगा और गालियां देने लगा। फरियादी ने आरोपी मुकेश से नानी के साथ बदतमीजी करने से मना किया तो वह उससे झूम गया तथा थप्पड़-मुक्कों से मारपीट करने लगा। इतने में आरोपी दौलत सिंह ने गोलू को पीछे से आकर डण्डा मारा जो उसकी कमर में लगा। हरगोविंद व नवल ने बीच-बचाव किया। फरियादी को हाथ व कमर में चोंट आई। आरोपीगण ने फरियादी को बंटवारा करने के लिए आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा थाना सलामतपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। आरेापीगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 506(2), 34 भादंसं का आरोप पंजीबद्ध किया गया। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया तथा अन्य, उपर्युक्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा धारा 323 सहपठित धारा 34 भादंसं अंतर्गत आरोपीगण को 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15-15 दिवस का कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया है।