लात-घुसे मारकर हत्या करने वाले दो भाईयों को आजीवन कारावास

झाबुआ, 22 अप्रैल। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी के न्यायालय ने लात-घुसे मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण कांजी उम्र 50 वर्ष एवं अल्पा उम्र 45 वर्ष पुत्रगण झांगु बिलवाल निवासी डिग्गी को दोषी पाते हुए धारा 302, 34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन उप संचालक (अभियोजन) जिला झाबुआ केएस मुवेल ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक नवंबर 2019 को मृतक सवला बिलवाल के साथ रमेश बिलवाल, सकरू बिलवाल, कालीबाई बिलवाल, फतिया बिलवाल, कांजी बिलवाल, अल्पा बिलवाल एवं राजू सभी कालू भाबोर निवासीगण ढोल्यावाड़ के नुक्ता में ग्राम ढोल्यावाड़ गए थे, वहां से पिकअप में बैठकर कालू भाबोर की अस्थियां ठण्डी करने के लिए कोटेश्वर नर्मदाजी गए थे, फिर वहां से वापस ढोल्यावाड़ आए व दिन में करीब तीन बजे ढोल्यावाड़ में पुलिया के पास रोड पर मृतक सवला उतरा तो पुराने झगड़े की बात को लेकर कांजी और अल्पा दोनों सवला को गाली गलौज करने लगे, सवला ने गाली देने से मना करने पर कांजी ने सवला को पेट पर जोर से लात मार दी, जिससे सवला जमीन पर गिर गया व उसके पेट के अंदर गंभीर चोट आई व अल्पा ने थप्पड़-मुक्कों से सवला के साथ मारपीट की जिसे इलाज के लिए दाहोद और फिर बड़ौदा ले गए, जहां इलाज के दौरान सवला की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच पर आरोपीगण कांजी एवं अल्पा पुत्रगण झांगु बिलवाल निवासीगण डिग्गी के विरुद्ध थाना रानापुर में अपराध धारा 302, 34 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का जघन्य चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपीगण से जमा अर्थदण्ड में से 10 हजार रुपए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया है।