लंबित पेंशन प्रकरणों का 28 एवं 29 अप्रैल को अनिवार्य रूप से करें निराकरण : कलेक्टर

भिण्ड, 25 अप्रैल। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर कहा है कि आपके कार्यालय में समस्त लंबित पेंशन प्रकरणों (विभागीय जांच अथवा कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणों को छोडकर) का निराकरण मासिक पेंशन शिविर में 28 एवं 29 अप्रैल में अनिवार्य रूप से निराकृत कर लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य की जाए।
उन्होंने कहा कि आपको पेंशन मॉडयूल के माध्यम से पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में कराने हेतु लिखा गया था। इस हेतु 26 एवं 27 मार्च तक जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन शिविर का आयोजन भी किया गया था। किंतु आपके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय को निराकरण हेतु नहीं भेजे गए हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण एवं देय स्वत्वों का निराकरण शासन की मंशानुरूप समय-सीमा में किया जाना है। किंतु आपके द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जो कि अत्यंत खेद जनक है।
कलेक्टर ने कहा है कि संचालक पेंशन भोपाल मप्र के पत्र एवं आयोजित व्हीसी द्वारा आपके कार्यालय में लंबित कर्मचारियों, मृत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण तत्काल किए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये थे। इस हेतु पूर्व में आपका वेतन लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण तक अथवा जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है उनका समुचित कारण स्पष्ट करने तक रोका गया था। इसके पश्चात भी आपके द्वारा पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं कराया गया है। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।