ग्वालियर, 02 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर उपमा भार्गव के न्यायालय ने भैंस चराने के विवाद को लेकर गाली गलौज व मारपीट करने वाले आरोपीगण करतार सिंह, रामबरन सिंह, जस्सो उर्फ जसवंत सिंह को धारा 325/34 भादंसंं में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादंसं में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सूचनकर्ता/ फरियादी देवेन्द्र सिंह ने घायल अतिबल, कल्याण सिंह, रनवीर के साथ थाने पर उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि 10 अगस्त 2016 को दोपहर लगभग दो बजे वह अपनी तिली तथा बाजारे की फसल को देखने गया, वहां पर उनके गांव के रामवरन गुर्जर की भैंसे उनके खेत की फसल को नुकसान पहुंचा रही थी, उसने कहा कि फसल का नुकसान क्यों करा रहे हो। इसी बात पर रामवरन गुर्जर उसे गालियां देने लगा, गाली देने से मना करने पर रामवरन ने उसे लाठी मारी, जो सिर में बांई तरफ लगकर खून निकल आया, रिपोर्ट करने के लिए जाने लगे तो मन्दिर के पास में उसके पिता कल्याण सिंह व चचेरे भाई अतिबल, रनवीर आ गए, करतार गुर्जर, जस्सों गुर्जर, अजीत गुर्जर चारों उनका रास्ता रोककर गालियां देने लगे, गाली देने से मना करने पर रामवरन ने उसके पिता कल्याण सिंह को लाठी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उनके कंधे व बांए पैर व शरीर में मुंदी चोट आईं। रनवीर को बांए हाथ के अंगूठे व सिर में मुंदी चोटें आईं, जब वे लोग रिपोर्ट करने जाने लगे तो चारों बोले कि यदि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। सूचनाकर्ता/ फरियादी की रिपोर्ट पर थाने में अपराध क्र.63/2016 पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका, सूचनाकर्ता तथा अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक एवं संपत्ति जब्त कर जब्ती पत्रक निर्मित किए गए। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपगीण को सजा सुनाई है।