छह अपराधियों को दो माह तक रोजाना थाने में देनी होगी हाजिरी

भिण्ड, 23 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छह अपराधियों को दो माह तक संबंधित पुलिस थाने में रोजाना हाजिरी देने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आरोपी राजू भदौरिया पुत्र गोवर्धन सिंह भदौरिया उम्र 24 साल निवासी स्टेशन रोड थाना गोहद चौराहा, रामू पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी लटकन का पुरा थाना मालनपुर, अजमेर उर्फ बृजमोहन पुत्र सुरेश सिंह नरवरिया निवासी आलमपुर थाना मेहगांव हाल पीपरी थाना बरोही, रामवीर पुत्र इन्द्रजीत सिंह शर्मा उम्र 32 साल निवासी अम्हलेड़ा थाना बरोही, बल्लू उर्फ अरविन्द पुत्र बाबू सिंह परिहार उम्र 45 साल निवासी ग्राम गोपालपुरा थाना बरोही, महादेव सिंह पुत्र निहाल सिंह राजपूत निवासी विरौना थाना रौन को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों और क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा।