दो अपराधी तीन माह तक के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 14 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अनावेदक/ आरोपी मोनू उर्फ मानवेन्द्र पुत्र मानसिंह गुर्जर उम्र 22 साल निवासी घिरोंगी थाना मालनपुर एवं नेता उर्फ नेतराम जाटव पुत्र रामरतन जाटव उम्र 35 साल निवासी हरीराम का पुरा थाना मालनपुर की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए वाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।