जिला दण्डाधिकारी ने जिले की सीमा के बाहर पशु चारा निर्यात पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 22 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उप संचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग भिण्ड के प्रतिवेदन भिण्ड जिले में पशुधन की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म काल में चारा की उपलब्धता सुनिश्वित कराने हेतु जिले की सीमा के बाहर पशु चारा निर्यात पर दण्ड प्रक्रिय संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत क्रिया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि उपसंचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग भिण्ड एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी के आधार पर मुझे यह संतुष्टि होती है कि ग्रीष्म काल मे भिण्ड जिले मे पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता आवश्यक हैं। यदि भिण्ड जिले की सीमा के बाहर जिले से पशु चारा निर्यात प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो जिले मे पशुधन के चारे की कमी तथा चारे के बाजार मूल्य मे अत्यधिक बृद्धि होना संभावित है। ऐसी स्थिति मे पशुओं के चारे के बिना भूखे रहने की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस कारण भिण्ड जिले की सीमा के बाहर जिले से पशु चारा, भूषा आदि निर्यात किए जाने पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एवं मप्र चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशु आहार के रूप में उपयोग में लाने वाले समस्त प्रकार के चारे/ घास, भूसा, ज्वार के बंडल, प्याज/ धान के डंठल एवं पशुओं द्वारा खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे पर भिण्ड जिले की सीमा के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए यह आदेश जारी किया कि कोई भी कृषक, व्यापारी, व्यक्ति, निर्यातक उपरोक्तानुसार किसी भी प्रकार के पशुचारे का किसी भी वाहन, मोटर, रेल, यान, अथवा पैदल जिले के बाहर उपसंचालक पशु पालन एवं डेयरी जिला भिण्ड की अनुज्ञा-पत्र के बिना निर्यात नहीं करेगा। उपसंचालक पशु पालन एवं डेयरी जिला भिण्ड उपरोक्तानुसार पशुचारे की उपलब्धता एवं मूल्य का आंकलन करते हुए निर्णय लेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।