भिण्ड जिले में आगामी नेशनल लोक अदालत 12 को

भिण्ड, 25 फरवरी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 12 मार्च को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएग।
उक्त लोक अदालत में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के घरेलू व कृषि, पांच किलो वाट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर छूट प्रदाय की जाएगी। उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 12 मार्च में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। पक्षकारगण से अपील की जाती है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपने मामले का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराकर विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त करें।