हत्या के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 26 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर प्रशांत सक्सेना की अदालत ने हत्या करने के प्रयास में आरोपी अभिषेक कोरी को भादंवि की धारा 307 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक दीपक भण्डारी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि चार मई 2022 को धर्मेन्द्र गुप्ता अपने भाई विकास गुप्ता को रात्रि लगभग 12:15 बजे सागर मकरोनिया अस्पताल लेकर गया एवं चिकित्सक को जानकारी दी कि मारपीट में पेट में धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई गई तब चिकित्सक ने प्री एमएलसी की सूचना थाना मकरोनिया को दी, जिस पर से उप निरीक्षक मनोज वास्केले ने सागर अस्पताल पहुंचकर फरियादी विकास गुप्ता के बताने पर अभिषेक कोरी के विरुद्ध देहाती नालसी पंजीबद्ध की। जिसमें फरियादी ने लेख कराया कि रात्रि में वह शादी में गया था जहां अभिषेक कोरी भी आया था, जिससे पुरानी बुराई चल रही थी, जिसे देखकर अभिषेक उसे गांलियां देने लगा तथा छुरा निकालकर उसके पेट में मारा, जिससे खून निकलने लगा। जिससे वह जमीन पर गिर गया। आस-पास के लोग इलाज के लिए उसे सागर अस्पताल लेकर आए, देहाती नालसी के आधार पर थाने पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।