अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर गलत काम करने वाले की जमानत निरस्त

विदिशा, 26 जून। द्वितीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर गलत काम करने वाले आरोपी अमित खंगार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सतपाड़ा, थाना करारिया, जिला विदिशा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि आरोपी अमित खंगार पीडि़ता को व्यपहरण कर अपने साथ भोपाल ले गया और उसके साथ गलत काम किया। जिसके संबंध मे पीडि़ता ने थाना करारिया में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कराया, प्रकरण विवेचना मे लिया गया था। वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए एवं आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय ने आरोपी अमित खंगार का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।