पांच वर्ष से अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिला निष्कासित

सागर, 12 नवम्बर। जिला दंडाधिकारी सागर दीपक आर्य के न्यायालय ने आरोपी भरत उर्फ भत्तू पुत्र गौरीशंकर सोनी उम्र 25 साल निवासी राहतगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी भरत उर्फ भत्तू पुऋ गौरीशंकर सोनी उम्र 25 साल निवासी राहतगढ़, जिला सागर का मूल निवासी होकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, आरोपी बलवा, जुआ, अवैध हथियार, अवैध शराब बेचना, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, एससी/एसटी एक्ट जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है। जिसके विरुद्ध वर्ष 2016 से छह प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। अपराध क्र.171/2016 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 324, 325 भादवि, अपराध क्र.134/2017 एवं 380/2020 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि, अपराध क्र.319/2019 धारा 13 जुआ एक्ट, अपराध क्र.450/2020 धारा 294, 323, 324, 506 भादवि एवं एससी/एसटी एक्ट और अपराध क्र.554/2020 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि एससी/एसटी एवं धारा 25बी आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। आरोपी 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी भरत उर्फ भत्तू सोनी के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए उसको जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोक नगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से छह माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।