– खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटखोरों पर कार्रवाई निरंतर जारी
भिण्ड, 09 मई। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव एवं अभिहित अधिकारी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेखा सोनी एवं रीना बंसल द्वारा ग्राम तारौली तहसील गोहद स्थित सोनू डेयरी प्रो. सोनू परिहार की मावा भट्टी पर कार्रवाई कर मावा एवं घी के नमूने एवं ग्राम किटी में स्थित जय भैरो बाबा डेयरी (मावा भट्टी) प्रो. साहब सिंह चौहान के यहां से मावा का नमूना एवं नया बस स्टेण्ड मौ स्थित राहुल स्वीट्स कॉर्नर प्रो. राहुल माली के प्रतिष्ठान से लड्डू का नमूना लिया गया। उक्त तीनों प्रतिष्ठानों पर अस्वच्छकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जा रहा था के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को धारा 32 का नोटिस दिया गया।
शस्त्र लाइसेंस निलंबित
भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनोवदक शस्त्र लाइसेंसी दीपक राजावत पुत्र कुसुम सिंह राजावत उम्र 25 साल निवासी पुलावली थाना ऊमरी जिला भिण्ड के नाम 315 बोर लाइसेंस को अन्य आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।