हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास, दो आरोपी दोषमुक्त

सागर, 12 मार्च । सत्र न्यायाधीश जिला सागर एमके शर्मा की अदालत नेे हत्या करने के प्रयास में आरोपी वासु अहिरवार को भादंवि की धारा- 307 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25(1-बी)(ए), 27 आमर््स एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है एवं दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपक भण्डारी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी स्वाति साहू ने तीन अगस्त 2023 को रात्रि 9:30 थाना मोती नगर में शिकायत की कि आज शाम 4:30 बजे वह अपने लडके संस्कार के साथ हार्डवेयर की दुकान पर बैठी थी, तभी एक लडका मुंह पर कपडा बांधकर आया और दुकान पर देखकर चला गया, उसने दुकान से बाहर खडे होकर देखा तो जिसमें वासु अहिरवार एवं एक अन्य लडका आते हुए दिखे और वासु जैसे ही दुकान के सामने आया तो उसने अपनी कमर से पिस्टर निकाल कर जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर किया, वह नीचे झुक गई गोली नहीं लगी, दूसरी बार फायर किया तो फायर नहीं हुआ, जोर से चिल्लाई तो वासु और साथ वाला लडका गोला कुआ की तरफ भाग गया। दोनों एक अन्य लडके साथ कार में बैठकर भाग गए। घटना सीसीटीव्ही फुटेज में सेव हुई, फरियादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वासु वही लडका है जिसने उसके लडके संस्कार की फिरौती ली थी और आज शाम 4:25 बजे उसके पति के मोबाइल नंबर पर धमकी दी थी कि तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखाई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मोतीनगर में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307 भादंवि एवं 25/27 आमर््स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।