मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को तीन-तीन माह का कारावास

सतना, 25 अक्टूबर। न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन, जिला सतना श्री विनय सोनी के न्यायालय ने शासन विरुद्ध रामलखन सिंह तिवारी में आरोपी रामलखन सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह तिवारी उम्र 62 वर्ष, सुधाकर सिंह पुत्र रामलखन सिंह तिवारी उम्र 30 वर्ष, अरुण सिंह पुत्र विदेश्वरी सिंह तिवारी सभी निवासी ग्राम कुल्लुहा, थाना अमरपाटन को धारा 323 भादंवि में तीन-तीन माह के कठोर कारावास और 800-800 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए फरियादी भरत शरण सिंह तिवारी को 500 रुपए एवं आहत कामता सिंह तिवारी को 500 रुपए का प्रतिकार दिलवाया। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने समग्र आधारों पर अभियोजन का संचालन करते हुए फरियादी को न्याय दिलाया।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सतना अजय कुमार सिंह के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी भरत शरण सिंह तिवारी ने थाना अमरपाटन में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि मैं ग्राम पंचायत बछरा का सरपंच हूं, देवी मन्दिर बछरा में मां सिंहवाहिनी का प्राचीन मन्दिर है, 27 सितंबर 2017 को रात्रि करीब 11 बजे ग्राम कुल्लुहा के रामलखन, अरुण और सुधाकर मन्दिर में आए और उपद्रव करने लगे, जब मैंने उपद्रव और हल्ला गोहर करने से मना किया तो सभी लोग मुझे गालियां देने लगे, जब मैंने गाली देने से मना किया तो मेरे साथ हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे, जिससे मेरे सिर और आंख के पास चोटें आई है, जब मैंने हल्ला गोहर किया तो कामता सिंह तिवारी बीच बचाव करने आए तो सभी लोग उसके साथ भी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे, जिससे कि उसके सिर पसली और हाथ मे चोटें आई हैं। इसके बाद सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए, तब फरियादी भरत शरण ने थाना अमरपाटन में आरोपीगणो के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करवाई, जहां थाना अमरपाटन ने आरोपीगणो के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादंविं का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की और न्यायालय में पेश किया। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपीगणो को धारा 323, 34 भादंवि में तीन-तीन माह के कठोर कारावास एवं 800-800 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।