डण्डे से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना

विदिशा (गंजबासौदा), 06 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा श्रीमती सपना शर्मा के न्यायालय ने डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण कुपाराम उम्र 30 वर्ष, गैंदालाल उम्र 37 वर्ष, निहाल उम्र 60 वर्ष निवासीगण ग्राम सनाई रामपुर, आरक्षी केन्द्र देहात बासौदा, जिला विदिशा को दो-दो हजार रुपए के अथदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ गंजबासौदा गोविन्द्र दास आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन घटना इस प्रकार है कि 17 जून 2016 को शाम पांच बजे के लगभग ग्राम सनाई में फरियादिया घर के सामने भैंस के लिए सांधी बना रही थी, तभी उसके गांव के कुपाराम की बकरियां निकली तो बकरियों को हाथ से भगाया, तभी अभियुक्त कुपाराम डण्डा लेकर आया तथा गाली देकर उससे बोला कि बकरियों को क्यों मारा, तब उसने गाली देने से मना किया तो कुपाराम ने डण्डे से मारपीट की, जिससे उसके दोनों हाथों की कलाई के ऊपर व सिर में चोटें आई, चिल्लाने पर उसकी लड़की आई, तो अभियुक्त गैंदालाल व निहाल दोनों भी आ गए और ने उसकी लड़की को लात मारी जो बांई पसली पर लगी तथा अभियुक्त गैंदालाल ने डण्डे से मारा। लड़की ने बताया कि उसके बांए हाथ की अंगुली में चोट होकर खून निकला। उसके बाद उसकी सास आ गई तथा प्रेमसिंह व रामकृष्ण ने बीच बचाव किया था। अभियुक्तगण जाते समय बोले अब अगर बकरियों को आते-जाते छेड़ा तो जान से खत्म कर देंगे। घटना के पश्चात फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र देहात बासौदा पहुंचकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र.198/16 धारा 323, 294, 506 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंजबासौदा जिला विदिशा श्रीमती सपना शर्मा के न्यायालय ने विचारण उपरांत दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण कुपाराम, गैदालाला और निहाल सिंह पाल को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 100-100 रुपए, धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत दो-दो हजार रुपए का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया है।