डकैती की योजना बनाने वाले तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने लगाया पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड

भिण्ड, 30 सितम्बर। विशेष न्याययाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय ने डकैती की योजना बनाने के मामले में तीन आरोपी बंटी उर्फ निहाल, मनीष जाटव व दलवीर सिंह को दोषसिद्ध मानकर धारा 399, 400, 402 भादवि एवं 11/13 एमपीडीपीव्हीके के एक्ट, आयुध अधिनियम 25(1-बी)ए के आरोप में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन मई 2016 को गोहद चौराहा थाना के प्रभारी विनोद सिंह छावई को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश दयाराम सेठ के यहां डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस फोर्स को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थाान नाका तिवरिया पर पहुंचकर छिपकर देखा तो बदमाशों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो आपस में बातें कर रहे थे कि रात में गोहद चौराहे पर दयाराम सेठ के यहां डकैती डालेंगे, जिसमें काफी रुपए मिलेंगे। बदमाशों द्वारा डकैती डालने की योजना बनाने का पूर्ण विश्वास होने पर ड्रैगन टॉर्च का उजाला तिवरिया की तरफ किया तो वहां खड़े बदमाश पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। जिनको पुलिस फोर्स की सहायता से पकड़कर नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना बंटी उर्फ निहाल, मनीष जाटव व तीसरे ने अपना नाम दलवीर सिंह बताया। पुलिस द्वारा इनकी तलाशी ली गई तो बंटी से 32 बोर का लोडेड कट्टा, मनीष से 32 बोर का लोडेड कट्टा और दलवीर से 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला। तत्पश्चात घटना स्थल से एक हीरो होण्डा व एक बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल भी जब्त की गई। वापिस थाने आकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय विशेष न्याययाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड द्वारा गुरुवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्तगण बंटी उर्फ निहाल, मनीष जाटव व दलवीर सिंह को दोषसिद्ध मानकर तीनों आरोपियों को धारा 399, 400, 402 भादवि एवं 11/13 एमपीडीपीव्हीके के एक्ट, आयुध अधिनियम 25(1-बी)ए के आरोप में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।