नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास

भोपाल, 30 सितम्बर। 18वें विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भोपाल के न्यायालय ने आरोपी बब्लू उर्फ बब्लेश मीणा उम्र 34 वर्ष को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए 5एल/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती सरला कहार ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला भोपाल सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि 22 जून 2019 को पीडि़ता के माता-पिता गांधीनगर मार्केट आए थे तथा घर पर पीडि़ता एवं उसकी बहनें थीं। मार्केट से रात करीब 8:30 बजे जब पीडि़ता के माता-पिता घर वापस पहुंचे तो उसकी बहनों ने बताया कि पीडि़ता घर पर नहीं है, तब पीडि़ता की आस-पड़ोस में खोजबीन की गई किंतु पीडि़ता नहीं मिली, जिस पर पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर थाना गांधी नगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 26 जून 2019 को पीडि़ता गांधी नगर थाने में आई तथा उसने बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी बब्लू मीणा पीडि़ता को जबरदस्ती बाईक पर बैठाकर होशंगाबाद बस स्टेण्ड के पास एक मन्दिर में ले गया, वहां एक घण्टे पीडि़ता को बिठा रखा फिर उसकी बाईक से बिट्ठल मार्केट में उसके भतीजे के घर ले गया, जहां आरोपी ने पीडि़ता के साथ गलत काम (बलात्कार) किया। 26 जून 2019 को बिट्ठल मार्केट भोपाल से भागकर पीडि़ता अपने घर आई तथा पुलिस थाने पहुंचकर अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी, जिसके उपरांत आरोपी के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी बब्लू उर्फ बब्लेश मीणा को कठोर कारावास से दण्डित किया है।