मारपीट करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

रायसेन, 30 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपी विवेक पुत्र तुलसीराम लोधी उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड क्र.एक नरापुरा, जिला रायसेन को धारा 325 भादवि के आरोप में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने जमानत अवेदन पर विधिक तथ्यात्मक रूप से बहस की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला रायसेन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रिंकू ने 23 मई 2016 को रात आठ बजे थाना कोतवाली रायसेन में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज रात करीब आठ बजे अनिल दोस्त से मिलने नरापुरा गया। नरापुरा हैण्ड पंप के पास उतर कर राजू से बात कर रहा था तभी आरोपी आए और पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलोच करने लगे एवं पत्थर उठाकर उसे मारे, पत्थर उसके मुंह में लगे जिससे उसके होंठ व चेहरे पर चोट आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई एवं अपराध दर्ज किया गया एवं अन्य अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।