आरोपी को न्यायालय में हारिज होने के लिए उद्घोषण जारी

सागर, 30 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर साक्षी मसीह के न्यायालय ने अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषण अंतर्गत धारा 82 दंप्रसं के तहत आदेश जारी किया है। जिसमें अभियुक्त को 30 अक्टूबर 2021 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला सगार ने जानकारी देते हुए बताया किया न्यायालय ने कहा कि मेरे समक्ष प्रधान आरक्षक विजयकांत शर्मा ने थाना गोपालगंज के अपराध क्र.31/21 की केस डायरी मय प्रतिवेदन पेश की कि अभियुक्त कपिल पुत्र प्रकाश यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्वाली मोहल्ला, ग्राम पथरिया जाट, थाना सिविल लाईन, जिला सागर ने धारा 224 एवं 109 भादंसं के अधीन दण्डनीय अपराध किया है। अभियुक्त के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट इस टीप के साथ प्राप्त कि उक्त अभियुक्त कपिल पुत्र प्रकाश यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्वाली मोहल्ला, ग्राम पथरिया जाट, थाना सिविल लाईन, जिला सागर मिल नहीं रहा है। इस संबंध में प्रधान आरक्षक पृथक से कथन भी लेखबद्ध किए गए है। मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि अभियुक्त कपिल यादव फरार हो गया है। इसलिए अभियुक्त कपिल यादव के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जाती है कि थाना गोपालगंज के अपराध क्र.31/21 अंतर्गत धारा 224 एवं 109 भादंसं में अभियुक्त कपिल पुत्र प्रकाश यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्वाली मोहल्ला, ग्राम पथरिया जाट, थाना सिविल लाईन, जिला सागर से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त अपराध का उत्तर देने के लिए स्थान जिला एवं सत्र न्यायालय सागर में स्थित न्यायालय साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर में 30 अक्टूबर 2021 को हाजिर हो।