एक शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भिण्ड, 13 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अकोड़ा के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाईसेंसी सुनील यादव पुत्र जण्डेल सिंह यादव निवासी अकोड़ा थाना ऊमरी के नाम शस्त्र लाईसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा रखने के निर्देश दिए हैं।