भतीजे की हत्या के आरोप में चाचा को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 26 मई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर श्री सुशील कुमार के न्यायालय ने आरोपी लाला उर्फ राहुल पुत्र बलराम सेन निवासी रामगढ़ रोड, कृष्णपुरा डबरा को अपने भतीजे अजय सेन की हत्या के आरोप में दोषी पाकर धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर प्रवीण दीक्षित के मार्गदर्शन में उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ हरिओम वर्मा एवं अंगराज सिंह कुशवाह ने की।
प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 23 जून 2020 को फरियादी राजू सेन ने थाना डबरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लडक़ा अजय सेन उम्र 17 वर्ष घर से सामान लेने की बोलकर सुबह नौ बजे गया था और जब शाम तक वापस नहीं आया तो आस-पास व रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला, तब उसने अपने छोटे भाई लाला उर्फ राहुल सेन पर संदेह व्यक्त कर अपने लडक़े अजय सेन को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान फरियादी राजू एवं उसकी पत्नी राजेश्वरी के कथन कि व्यपहृत उनके पुत्र अजय सेन को आरोपी लाला उर्फ राहुल सेन कहीं बहला फुसलाकर ले गया और उसकी हत्या कर सकता है तथा अनुसंधान में आरोपी राहुल सेन द्वारा फरियादी की मां के मोबाईल पर की गई बातचीत की कॉल डिटेल व लोकेशन एवं संदेही आरोपी लाला उर्फ राहुल सेन के प्रकटीकरण कथन में आए इस तथ्य के आधार पर कि उसने व्यपहृत बालक अजय की हत्या कर दी व शव को काली सिंध नदी सारंगपुर में हाईवे पुल के नीचे फेंक दिया एवं उसकी सूचना पर से काली सिंध नदी सारंगपुर से व्यपहृत बालक अजय सेन का शव बरामद होने के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भादंवि का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा श्री सुशील कुमार के न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी राजू सेन (मृतक के पिता) एवं मां राजेश्वरी के कथन एवं कॉल डिटेल, डॉक्टर की रिपोर्ट आदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार तथा अभियोजन द्वारा सुसंगत न्यायदृष्टांतों सहित पेश की गई, लिखित बहस व तर्क के आधार पर आरोपी लाला उर्फ राहुल सेन पुत्र बलराम सेन निवासी रामगढ़ रोड, कृष्णपुरा डबरा को दण्डित किया गया है।