रिश्वात मांगने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी आरपीएफ एवं उनके सहयोगी को चार-चार वर्ष की सज

सांची के प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में बेचने के लिए मांगी थी रिश्वत

शाजापुर, 26 मई। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जिला शाजापुर श्रीमती नीतूकांता वर्मा की अदालत ने रिश्वत मांगने वाले आरोपी शैलन्द्र यादव निरीक्षक थाना प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल बैरागढ़ को धारा 7 भ्रनिअ में चार वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअ में चार वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 120बी भादंवि में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। दूसरे आरोपी सुरेश कुमार यादव सहायक उपनिरीक्षक आरपीएफ चौकी प्रभारी मक्सी, थाना बैरागढ़ भोपाल को धारा 7 भ्रनिअ में चार वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअ में चार वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 120बी भादंवि में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। तीसरे आरोपी जीवन चौधरी टी स्टाल कॉन्ट्रेक्टर प्लेटफार्म नं.दो मक्सी रेलवे स्टेशन को धारा 7 भ्रनिअ में चार वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 8 भ्रनिअ में चार वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअ में चार वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 120बी भादंवि में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर सचिन रायकवार ने की।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि आवेदक राजेश बौरसी ने 16 मई 2013 को विपुस्था लोक आयुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उसने सांची पांइट रेलवे स्टेशन मक्सी में ठेकेदार प्रफुल्ल शुक्ला से किराये से ले रखा है। वह मक्सी रेलवे स्टेशन पर तथा ट्रेनों के अंदर सांची पांइट के प्रोडक्ट बेचने का उसके बड़े भाई किशन बौरासी एवं हेल्पेरों की मदद से कार्य करता है। उक्त प्रोडक्ट को प्लेेटफॉर्म एवं ट्रेनों के अंदर बेचने के लिए उससे थाना प्रभारी आरपीएफ बैरागढ़ का निरीक्षक शैलेन्द्र यादव पांच हजार रुपए एजेंट जीवन चौधरी केंटीन संचालक मक्सी प्लेएटफार्म नं.दो के माध्यम से रिश्वत मांग रहा है तथा आरपीएफ मक्सी चौकी प्रभारी सुरेश यादव एक हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है। 16 मई 2013 को लोकायुक्त उज्जैन द्वारा ट्रेप कार्रवाई के अंतर्गत संपादित डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्रवाई में आरोपी शैलन्द्र यादव ने आवेदक राजेश बौरासी से सांची पाइंट के प्रोडक्ट मक्सी रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों के अंदर बेचने के लिए तथा परेशान न करने के एवज में आरोपी शैलेन्द्रे यादव ने अपने लिए पांच हजार रुपए रिश्वत आरोपी जीवन चौधरी रेलवे केंटीन संचालक रेलवे प्लेट फार्म नं.दो मक्सीे के माध्यम से तथा आरोपी सुरेश यादव सहायक उपनिरीक्षक रेलवे सुरक्षा आउटपोस्ट मक्सी को देने हेतु एक हजार रुपए रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात 18 मई 2013 को आरोपी सुरेश कुमार यादव आरपीएफ चौकी प्रभारी आउटपोस्ट मक्सी द्वारा एक हजार रुपए की रिश्वत राशि किशन बौरासी से तथा जीवन चौधरी रेलवे केंटीन संचालक रेलवे प्लेटफार्म मक्सी द्वारा आरोपी शैलेन्द्र यादव निरीक्षक थाना प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल बैरागढ़ के लिए पांच हजार रुपए की रिश्वत राशि आवेदक राजेश बौरासी से प्राप्त की। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया। न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार ने लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। प्रकरण में ट्रेप कार्रवाई तत्कालीन डीएसपी पदम सिंह बघेल, निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा की गई थी।