सास की हत्या व पत्नी हत्या के प्रयास के आरोपी को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 22 मई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर श्री सुशील कुमार के न्यायालय ने आरोपी राजकुमार उर्फ भगवान सिंह निवासी ग्राम उडीना जिला दतिया को अपनी सास केशरबाई की हत्या एवं पत्नी रानी के हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजकुमार और उसकी पत्नी रानी सहित अपनी ससुराल ग्राम जरगांव थाना गिजौर्रा में सास केशरबाई के घर लगभग तीन माह से रहकर मजदूरी का काम कर रहा था, 11 मई 2020 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे आरोपी राजकुमार, उसकी पत्नी रानी और सास केशरबाई तीनों लकड़ी लेने ग्राम जरगांव में टगर के हार में जा रहे थे, रास्ते में राजकुमार ने अपनी सास केशरबाई से कहा कि तू आगे चल मैं अपनी पत्नी रानी से कुछ बात करूंगा और जब केशरबाई आगे नहीं गई, इसी बात पर से नाराज होकर आरोपी राजकुमार ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से केशरबाई के सिर में मारा, जिससे लहुलुहान होकर वह जमीन पर गिर गई तथा दूसरी कुल्हाड़ी केशरबाई के पैर एवं हाथ में मारी और आरोपी की पत्नी रानी बचाने आई तो उसके सिर में भी कुल्हाड़ी मारी जिससे वह जमीन पर गिर गई। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गया, थोड़ी देर बाद रानी का भाई आकाश मौके पर आया तब तक केशरबाई की मृत्यु हो चुकी थी। आकाश अपनी मां केशरबाई और बहन रानी को पुलिस की गाड़ी में डालकर डबरा अस्पताल ले गया, अस्पताल में श्रीमती रानी बाल्मीकि ने अपने पति राजकुमार उर्फ भगवान सिंह बाल्मीकि निवासी ग्राम उड़ीना, जिला दतिया के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान उपरांत राजकुमार उर्फ भगवान सिंह के विरुद्ध चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी की पत्नी आहत रानी एवं अन्य अभियोजन साक्षियों की अभिसाक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश की गई साक्ष्य एवं लिखित बहस व तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी राजकुमार उर्फ भगवान सिंह को दोषी पाकर सजा सुनाई है।