3,250 करोड़ के लोन-फ्रॉड केस में सीबीआई का एक्शन

चंदा-दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दाखिलं

नई दिल्ली। सीबीआई ने 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने तीनों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 120-बी (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी), 409 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन के तहत चार्जशीट दायर की है। कंपनियों और व्यक्तियों सहित 9 संस्थाओं को नामित किया अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने कंपनियों और व्यक्तियों सहित 9 संस्थाओं को नामित किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी आईसीआईसीआई बैंक से चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की अनिवार्य आवश्यकता के बिना मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट के सामने अपनी आखिरी रिपोर्ट दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि मंजूरी के लिए आईसीआईसीआई बैंक को एक लेटर भेजा गया था, लेकिन एजेंसी को उसके जवाब का इंतजार है। आम तौर पर स्पेशल कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए आगे बढऩे से पहले मंजूरी का इंतजार करती है और बाद में यदि वारंट हो तो मुकदमा शुरू करती है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चार्जशीट पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। -पिछले साल दिसंबर 2022 में हुई थी गिरफ्तारी एजेंसी ने इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को पिछले साल दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। तीनों को 10 जनवरी 2023 तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। इसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया था।