नंदनी आत्महत्या मामला : आरोपी जिम संचालक की दूसरी बार जमानत निरस्त

भिण्ड, 14 नवम्बर। भिण्ड के नंदनी तोमर आत्महत्या मामले में ग्वालियर उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी जिम संचालक की लगातार दूसरी बार जमानत निरस्त हो गई। प्रथम बार जिला न्यायालय भिण्ड से एवं दूसरी बार उच्च न्यायालय ग्वालियर से जमानत याचिका निरस्त की गई है।
इस मामले में सोमवार को फरियादी मधु तोमर के अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में फरियादी पक्ष की ओर से एडवोकेट आलोक शर्मा द्वारा पैरवी की गई और आरोपी की जमानत पर आपत्ति लगाते हुए अपनी बात रखी। इस पर सहमत होते हुए जस्टिस आनंद पाठक द्वारा आरोपी जिम संचालक तौफीक खान की जमानत को निरस्त कर दिया गया। इससे पूर्व पांच अगस्त को जिला न्यायालय भिण्ड ने आरोपी की जमानत को निरस्त किया था। तदुपरांत आरोपी ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत न्याय संगत न मानते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यहां बता दें कि उक्त आरोपी पर धारा 306 जैसा गंभीर आरोप होने के चलते उसको जमानत नहीं मिल पा रही है।