मारपीट करने वाले आरोपी एक छह माह की सजा

रीवा, 06 अगस्त। जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा श्री शिवमोहर सिंह के न्यायालय ने थाना चाकघाट के अपराध क्र.22/13 के आरोपी सत्यम पुत्र शिवमोहन केशरवानी उम्र 20 वर्ष निवासी चाकघाट, जिला रीवा को मारपीट के आरोपी का दोषी पाते हुए ने धारा 323/34 के अंतर्गत छह माह का सादा कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित है।
सहायक मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ जिला रीवा कल्याण सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आठ मार्च 2013 को दोपहर 11 बजे आरोपी सत्यम केशरवानी उर्फ गौरीशंकर, फरियादी कृष्ण कुमार के घर गया और बोला कि हम लोगों को मुकद्दमें में परेशान क्यों कर रहे हो, तब गौरीशंकर फरियादी को गालियां देने लगा, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने लोहे के हथियार से बांए हाथ में मार दिया एवं गौरीशंकर की पत्नी रंजीता केशरवानी ने भी सिर में मारा, मारपीट से फरियादी एवं उसकी पत्नी को गंभीर चोटे आई, तब हल्ला गोहार होने पर पड़ोसी आए और बीच-बचाव किया। तब फरियादी ने घटना की रिपोर्ट चाकघाट थान में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन की ओर पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्योंथर धीरज सिंह द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी त्योंथर श्री शिवमोहर सिंह के न्यायालय ने आरोपी सत्यम केशरवानी को उक्त सजा से दण्डित किया है।