लूट एवं हत्या के जघन्य अपराध में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

जेवरात से भरा बैग लूटते हुए की थी हत्या

लवकुश नगर, 19 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश लवकुश नगर श्री केएन अहिरवार की अदालत ने लूट एवं हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 29 सितंबर 2016 को थाना सरबई मे सूचना मिली कि ग्राम नांद का रामबाबू सोनी, रामपुर रोड में पड़ा हुआ है। जिसके गर्दन से खून बह रहा है, वहीं पर मोटर साइकिल पड़ी है। उक्त रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई तथा जांच के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया रामबाबू सोनी की मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी हथियार से दहिनी तरफ कनपटी पर चोट पहुंचाकर पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना हत्या के प्रत्येक पहलू पर सूक्ष्मता से विवेचना की गई एवं दौरान विवेचना आरोपीगण राजेश ऊर्फ हीरो द्विवेदी, भूरा ऊर्फ लवकुश सोनी तथा भूरा सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूंछताछ करने पर बताया कि उन्होंने अपने साथी रामू चंसौरिया के साथ मिलकर घटना दिनांक को रात्रि 7:30 बजे सरवई में रामबाबू सोनी को रोककर उसका जेवरात से भरा बैग लूटा एवं लूट के दौरान आरोपी राजेश ऊर्फ हीरो ने रामबाबू सोनी के कनपटी पर कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा अपराध की गंभीरता व स्थिति को देखते हुए प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधो की सूची में रखा गया था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ श्रीकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राजेश ऊर्फ हीरो द्विवेदी, भूरा ऊर्फ लवकुश सोनी, रामू चंसौरिया तथा भूरा ऊर्फ भारत सिंह को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं लूट के आरोप में सात-सात वर्ष के कठोर कैद एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।