स्मैक रखने वाले आरोपी को चार माह की सजा

ग्वालियर, 15 जुलाई। जेएमएफसी प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री निकिता पवार के न्यायालय ने स्मैक रखने वाले आरोपी आनंद परिहार पुत्र कम्पोडर परिहार उम्र 30 साल निवासी महावीर चौक गोसपुरा नं.1 ग्वालियर को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में चार माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा एवं जुर्माना न भरने के व्यतिक्रम में एक माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना के बारे में बताया कि एएसआई ग्वालियर को सूचना मिली कि आनंद परिहार पुत्र कम्पोटर सिंह परिहार निवासी महावीरपुरा चौक गोसपुरा अवैध स्मैक पदार्थ लिए हुए खड़ा हुआ है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो किला गेट के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा जो पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास करने लगा। जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आनंद परिहार उम्र 22 साल महावीर चौक गोसपुरा नं.1 ग्वालियर बताया। जिसकी तलाशी लेने पर उसकी दाहिने पेंट की जेब में एक पॉलीथीन पीले रंग की मिली, जिसमें कागज की 60 पुडिय़ा मिलीं। जिसमें मादक पदार्थ स्मैक मिली। जिसकी पहचान सूंघकर, जलाकर, चखकर की गई। मादक पदार्थ की तोल करने पर उसका बजन चार ग्राम 500 मिली ग्राम होना पाया गया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीवद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को चार माह कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।