छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल की सजा

विदिशा, 14 जुलाई। जेएमएफसी विदिशा सुश्री सोनल गुप्ता की न्यायालय द्वारा आरोपी महेन्द्र सोनी पुत्र नर्वदा प्रसाद सोनी उम्र 40 वर्ष निवासी आज्ञाराम कॉलोनी जिला विदिशा को धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमति ज्योति कुजूर ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि जब पीडि़ता शौचालय जा रही थी तभी पडा़ेस में रहने वाले आरोपी महेन्द्र सोनी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा था। पीडि़ता के चिल्लाने पर घटना स्थल पर उसके भाई, मम्मी व अन्य किराएदार भी आ गए थे और आरोपी से ऐसा करने का कारण पूछा, तो आरोपी द्वारा पीडि़ता के परिवार वालों को अश्लील शब्द कहे गए और कहा कि तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। आरोपी द्वारा पहले भी पीडि़ता को परेशान किया गया था। पीडि़ता ने उक्त घटना के संबंध में एक लिखित आवेदन आरक्षी केन्द्र कोतवालरी विदिशा को दिया था, जिस पर से आरेापी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिर्पोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था।