हत्या कारित करने वाले अभियक्त को आजीवन कारावास

भिण्ड, 09 जुलाई। प्रथम सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय ने हत्या कारित करने वाले अभियुक्त सूरजभान सिंह पुत्र भारत सिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम चौधरी का पूरा मौजा खरौआ थाना गोहद को धारा धारा 302, 307, 148 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोहद प्रवीण सिंह सिकरवार ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी गोहद प्रवीण सिंह सिकरवार के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 16 अक्टूबर 2016 को सुबह दस-सवा दस बजे के लगभग फरियादी भानुप्रताप सिंह, उसके पिता पहलवान सिंह, चाचा दर्शन सिंह एवं चचेरा भाई अजब सिंह कुआ वाले खेत में पानी लगा रहे थे। उसी समय उसके खेत से बरहा के दूसरी तरफ स्थित भारत सिंह गुर्जर के खेत पर योजनाबद्ध तरीके से एकराय होकर भारत सिंह, रामहेत, देवराम, केदार, सूरजभान, रामप्रीत एवं दिलीप ज्वार की फसल की आड़ में अपनी बंदूकों, लाठी एवं अन्य हथियारों से लैस होकर एक साथ फरियादी के पिता, चाचा व चचेरे भाई को घेर लिया और गाली गलौच करने लगे तथा केदार सिंह व रामहेत बोले कि पहले वे अपने खेत में पानी देंगे नहीं मानोगे तो गोलियों से भूनकर रख देंगे। तब उसके पिता ने कहा कि उसके खेत में पानी चल रहा है, थोड़ा रह गया है, पूरा होने पर ले लेना। तो भारत सिंह गाली गलौच करते हुए अभी अपने खेत में पानी लगाने कहने लगा, जिस पर उसके चाचा ने भारत सिंह से कहा कि थोड़ा रुक जाओ, खेत भरा जाता है। तभी केदार सिंह, रामहेत व सूरजभान, जिनके पास अलग-अलग माउजर बंदूकें थी, भारत के पास फर्सा, देवराम, दिलीप, रामप्रीत के पास लाठियां थी, केदार ने भी हत्या करने की नियत से चाचा दर्शन सिंह के सीने में गोली मारी तथा रामहेत ने भी हत्या करने की नियत से उसके चाचा दर्शन सिंह के सीने में गोली मारी, सूरजभान ने भी पास में आकर उसके पिता के सिर में गोली मारी, जिससे उसके पिता व चाचा नीचे गिर गए। दिलीप सिंह, रामप्रीत, देवराम ने जान से मारने की नियत से अजब सिंह को लाठी, फर्से से मारपीट की, जिससे वह नीचे गिर गया और अजब सिंह के सिर, हाथ व पैरों में चोट आई, फिर भारत ने फर्से से व देवराम, दिलीप व रामप्रीत ने लाठियों से मारपीट की। उसके पिता पहलवान सिंह व दर्शन सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। केदार सिंह उसके पीछे भी जान से मारने की नियत से बंदूक लेकर दौड़ा और फायर किया, लेकिन वह घर की तरफ जान बचा कर भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद के अपराध क्र.184/06, धारा 302, 307 147, 148, 149, 120बी भादंवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामला विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड ने शुक्रवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त सूरजभान को दोषसिद्ध मानकर धारा 302/149 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 307/149 भादंवि के आरोप में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 148 भादंवि के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।